अपराधिक गतिविधियों में लिप्त चार व्यक्ति को किया बांड ओवर, नहीं रखेंगे शस्त्र को कब्जे में

 हर 15 दिन में एसडीएम न्यायालय में उपस्थिति करवाना होगी दर्ज

हरमुद्दा
शाजापुर, 11 नवंबर। अपराधिक गतिविधियों में लिप्त चार व्यक्तियो को जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दिनेश जैन ने  6-6 माह के लिए बांड ओवर (निर्बंधित) किया है। सभी को हर 15 दिन में एसडीएम न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराना होगी।

आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री जैन ने विजय उर्फ पप्पु पिता कमलेश कुशवाह उम्र 25 वर्ष निवासी जाटपुरा अकोदिया मंडी थाना आकोदिया, कमल पिता रमेशचन्द राठौर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पिपलोदा थाना सुनेरा, जितेन्द्र पिता हीरालाल उम्र 55 वर्ष निवासी सिरोलिया थाना मक्सी एवं कमल पिता जगन्नाथ कुशवाह उम्र 38 वर्ष निवासी दशहरा मैदान शाजापुर थाना कोतवाली शाजापुर को आदेश दिये हैं। कि वे प्रत्येक 15 दिवस में एसडीएम न्यायालय/थाना प्रभारी के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्यत: देंगे तथा 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक ऐसे अवागमन की पूर्व सूचना जिसमें वह अपने निवास, ग्राम या शहर से अन्यत्र प्रस्थान करते हैं तो एसडीएम/थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर देंगे एवं मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) (ग) किसी भी व्यक्ति के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होने वाले किसी पदार्थ/शस्त्र को कब्जे में नहीं रखेंगे व उपयोग में नहीं लायेंगे। सभी को आदेशित किया गया है कि आम नागरिक की तरह शांति एवं सदाचार बनाए रखेंगे।

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