छेडछाड का मिला प्रसाद : आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सुनाई सजा
जान से मारने की धमकी देने वाला भाई हुआ बरी
हरमुद्दा
रतलाम, 13 नवंबर। एक भाई ने युवती से छेड़छाड़ की तो दूसरे भाई ने मना करने पर युवती को जान से मारने की धमकी दी। छेड़छाड़ करने वाले को भाई को 1 साल की सजा सुनाई, वहीं जान से मारने की धमकी देने वाले को बरी किया गया।
शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति राठौर ने आरोपी लक्की पिता राजू राठौर उम्र 20 वर्ष निवासी बाईजी का वास रतलाम को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रतलाम जस्सू वास्केल ने की।
यह हुआ था घटनाक्रम
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को घटना का विवरण देते हुए बताया कि कि 17 अप्रैल 2014 को फरियादी पीड़िता ने महिला थाना रतलाम पर आरोपी लक्की पिता राजू राठौर एवं गौरव पिता राजू राठौर दोनो निवासी बाईजी का वास रतलाम के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाई। 15 अप्रैल 2014 को रात्रि 10:30 बजे रतलाम में वह अपने किराए के मकान पर थी। तभी लक्की और गौरव आए और घर का दरवाजा खटखटाया। जिस पर मैंने दरवाजा खोला तो लक्की ने मेरे दोनों हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा। मना करने पर गौरव ने जान से मारने की धमकी दी।
लिया प्रकरण विवेचना में, किया आरोपियों को गिरफ्तार
इस रिपोर्ट पर से महिला थाना रतलाम पर अपराध क्रं. 19/14 धारा 354, 506, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 29 अप्रैल 2014 को दोनो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत 03 सितंबर 2014 को दोनो आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को आरोपी लक्की पिता राजू राठौर के विरूद्ध प्रमाणित पाते हुए धारा 354 भादवि में दोषसिद्ध पाया। आरोपी गौरव पिता राजू राठौर के विरूद्ध साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए दोषमुक्त किया गया।