विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर निरंतर कार्रवाई, ग्रीन सिटी के पीछे से नियम विपरित निर्माण हटाया
जिला, निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त मुहिम
हरमुद्दा
रतलाम, 18 नवंबर। नगर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है गुरुवार को अशोकनगर ग्रीन सिटी के पीछे से अवैध निर्माण हटाया गया। इसमें जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन तथा नगर निगम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के लिए एफ आई आर दर्ज की जाएगी।
कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर
आयुक्त सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में गुरुवार को कालोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कालोनी निर्माण करने पर कार्रवाई की गई।
गुरुवार को हुई यह कार्रवाई
श्री झारिया ने बताया कि जिला, निगम और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त टीम द्वारा गुरुवार को अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे सर्वे क्रमांक 534/2 रकबा 0.130 हैक्टर मुजीब-इनामुरेमान, 775/4, 534/4/2/2 रकबा 0.229 हैक्टर अषरफ-अब्दुल कलाम बेलिम व 534/4/1/2 एव 934/4/2/1 रकबा 0.139 हैक्टर बालकिशन-रामनारायण पिलोदिया द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण करते द्वारा सीमेन्ट कांक्रीट सड़क 550 बाय 4 मीटर, सीवर लाईन व चेम्बर, सीमेन्ट कांक्रीट पोल, मोहम्मद मुजीब रहमान द्वारा 15 बाय 40 फीट पर पिलीन्थ लेवल तक भवन निर्माण कार्य, मोहम्मद सिद्धीकी द्वारा 30 बाय 50 फीट में पाईप से टीन शेड की फ्रेम, बबलू-मेहमूद द्वारा 40 बाय 40 फीट में लकड़ी/बल्ली के लिए शेड तथा 100 बाय 4 मीटर में डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण को तोड़ा गया।
राशि वसूलने के लिए दिया जा रहा है नोटिस
मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 के अन्तर्गत अवैध कालोनाईजेशन के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण तोड़ेने के लिए निगम द्वारा निर्धारित 15 हजार रुपए प्रति घन्टे के मान से राशि वसूली जाएगी। जिसके तहत उक्त कालोनी निर्माण करने वालो को अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।
कार्रवाई में यह थे मौजूद
नि क्या हो गया गम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशन में राजस्व निरीक्षक, पटवारी व नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्याम सोनी, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, मनीश तिवारी आदि की उपस्थिति में 2 पोकलेन, 2 जेसीबी, डम्पर, टेक्ट्रर व निगम की गैंग की सहायता से नियम विपरित निर्माण कार्यो को हटाया गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडिय़ों रिकार्डिग कराई जाकर पंचनामा भी बनाया गया है।
कार्रवाई के लिए होगी एफ आई आर
अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्रवाई के लिए पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी।