दो आरोपियों को किया जिला बदर

हरमुद्दा
रतलाम, 24 नवंबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के रमेश बागरी को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

1 साल के लिए किया जिला बदर

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने पुलिस थाना बिलपांक क्षेत्र के एक आरोपी को जिला बदर किया है। पुलिस अधीक्षक रतलाम के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा महेश टांक को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर  किया है।

5 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

उक्त अवधि में दोनों आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *