फैसला : नाबालिग से कई बार किया बलात्कार, दी जान से मारने की धमकी, आरोपी को 22 वर्ष की सजा

🔲 10,000 रुपए के अर्थदण्‍ड की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश

हरमुद्दा
शाजापुर, 24 नवंबर। नाबालिग से कई बार बलात्कार किया। हर बार जान से मारने तथा पिता को फोटो भेजने की धमकी दी। आखिर में नाबालिग ने परिजनों को आपबीती बताई। थाने में रिपोर्ट हुई। न्यायालय से आरोपी को 22 साल सजा व 10 हजार का अर्थदंड देने का फैसला सुनाया।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अजय धोबी पिता भारत सिंह धोबी उम्र 19 साल निवासी ग्राम टिटवास शुजालपुर जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदण्‍ड तथा धारा 5एल/6 पॉक्‍सों में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। न्‍यायालय द्वारा अर्थदण्‍ड की जमा राशि 10,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्‍चात अभियोक्‍त्री को दिलाए जाने का आदेश प्रदान किया गया।

यह था घटनाक्रम

सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे ने हरमुद्दा बताया कि, घटना 09 जून 2020 को सुबह के करीबन 9 बजे जब पीडिता जंगल में गई तो वही कुएं के पास अजय पिता भारत सिंह पीछे से आया व उसे पकड़ लिया तथा बलात्‍कार किया। बोला कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्‍म कर दूंगा।

पहले भी किया कई बार बलात्कार और दी धमकी जान से खत्म करने की

इससे पहले भी आरोपी अजय ने पीडिता के साथ कई बार बलात्‍कार किया तथा पीडिता को धमकी दी कि तेरा फोटो मेरे पास है। उसे तेरे पापा के फोन पर भेज दूंगा और तेरे छोटे भाई को भी जान से खत्‍म कर दूंगा। उक्‍त घटना पीडिता ने अपने माता-पिता को बताई।

रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में

घटना की रिपोर्ट पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया। सबूतों और दलालों के पश्चात कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया। प्रकरण में अभियोजन की ओर उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे द्वारा की गई।

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