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11 साल में फैसला : ग्राहक के इंतजार में बैठा था मादक पदार्थ लेकर, पुलिस ने धर दबोचा, न्यायालय ने सुनाई 4 साल की सजा

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हरमुद्दा
रतलाम, 30 नवंबर। मादक पदार्थ लेकर रेलवे स्टेशन पर ग्राहक के इंतजार में योग बैठा था लेकिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया 11 साल बाद न्यायालय ने युवक को 4 साल की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही ₹2000 का अर्थदंड भी लगाया।

विशेष न्यायाधीश अरूण कुमार खरादी ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी चन्द्रशेखर पिता परमानन्द उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम भोलिया थाना अफजलपुर जिला मन्दसौर म.प्र. को धारा 8/15 (ख) एनडीपीएस एक्‍ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पैरवी विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने की।

बैग में रखा हुआ था 14 किलो मादक पदार्थ

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 17 जून 2010 को शाम लगभग 07:45 बजे थाना जीआरपी रेलवे स्टेशन रतलाम पर सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पर 19-20 वर्ष का एक युवक मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा हुआ बेग लिए किसी ग्राहक के इंतजार में बैठा है। सूचना पर थाना जीआरपी के उपनिरीक्षक रामशरण सोनी द्वारा टीम गठित कर जिसमें दो पंचों तथा पुलिस फोर्स को साथ लेकर सूचना स्थान रेलवे माल गोदाम पहुंचे। जहां संदिग्ध व्यक्ति माल गोदाम की दिवार के सहारे भूरे रंग का बैग लेकर बैठा हुआ दिखा जिसे धर दबोचा।

तलाशी लेने पर निकला मादक पदार्थ

आरोपी चन्द्रशेखर पिता परमानन्द निवासी ग्राम भोलिया थाना अफजलपुर जिला मन्दसौर म.प्र. हाथ में लिए बैग था। उपनिरीक्षक रामशरण सोनी द्वारा तलाशी ली गई तो उसके अन्दर से मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला जिसका तोल करने पर 14 किलो होना पाया गया। मादक पदार्थ की जांच के लिए दो सैम्पल 500-500 ग्राम के मौके पर ही निकाले गए।

अवैध मादक पदार्थ के साथ किया आरोपी को गिरफ्तार

उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा आरोपी चन्द्रशेखर से जप्त किया जाकर आरोपी चन्द्रशेखर को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। थाने पर अपराध क्रमांक 41/2010 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई विवेचना में पंचान साक्षियों के कथन लेख किए। जांच के लिए अलग से निकाले गए 500 ग्राम सेम्पल डोडाचूरा को क्षेत्रिय न्‍यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल जांच के लिए भेजा गया जिसकी जांच रिपोर्ट में भी उक्त पदार्थ मादक पदार्थ डोडाचूरा में अफीम के अवयव धनात्‍मक होना पाया गया।

दो सिद्ध पाया और सुनाई सजा

अकनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र पुलिस थाना जीआरपी रतलाम द्वारा 11 अगस्त 2010 को आरोपी चन्द्रशेखर के विरूद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

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