फैसला : पति की हत्यारी पत्नी मुन्नी को आजीवन कारावास, 10 हजार का अर्थदंड भी
पति करता था पत्नी पर शक
झगड़े में पत्नी ने पति को मारी मूसली
हरमुद्दा
शाजापुर , 30 नवंबर। पति को परमेश्वर तो दूर पति भी नहीं मानने वाली पत्नी ने शक करने वाले पति को मौत के घाट उतार दिया। न्यायाधीश ने पत्नी मुन्नी बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष न्यायाधीश (अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण) ने अधिनियम, 1989 जिला शाजापुर के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में थाना मो. बडोदिया के अपराध धारा 302 भादवि में अरोपिया मुन्नीबाई पति अनोखीलाल को सजा सुनाई।
पति करता था पत्नी पर शक
सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अतिरिक्त डीपीओ ने हरमुद्दा को बताया कि 08 सितंबर 2020 रात्रि को थाना मो. बडोदिया अंतर्गत ग्राम फावका में अनोखीलाल जो कि अपनी पत्नि मुन्नीबाई पर शक करता था। इसलिए अवैध संबंध की बात को लेकर पति अनोखीलाल एवं उसकी पत्नि मुन्नी बाई के बीच झगडा हुआ। उक्त झगडे में आरोपिया मुन्नीबाई ने अपने पति अनोखीलाल को सिर में मुसली मार दी जिससे अनोखीलाल को चोट आने से घटना स्थल पर ही अनोखीलाल की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज, कोर्ट में किया चालान पेश
घटना पर से थाना मोहन बडोदिया थाना प्रभारी उदय सिंह अलावा ने धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया व अनुसंधान पश्चात सक्षम न्यायालय में आरोपिया मुन्नीबाई के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सोलंकी ने की। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया गया।