सम्पत्ति में हिस्सा विवाद : मारपीट करने वाले चार आरोपियों को एक वर्ष की सजा
🔲 आरोपियों में एक महिला भी शामिल
हरमुद्दा
गुना, 4 दिसंबर। जेएमएफसी न्यायालय आरोन ने फरियादी मन्नू के साथ सम्पत्ति हिस्सा विवाद के संबंध में विवाद पर मारपीट करने वाले आरोपी आकाश रघुवंशी, अर्जुन रघुवंशी, पप्पू , कलाबाई को धारा 325/34 भादवि में 01 वर्ष की सजा एवं कुल 1600 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गई।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 29 मई 2014 को फरियादी मन्नू का उसके ताऊ अर्जुनसिंह से संपत्ति के संबंध में हिस्सा का विवाद चल रहा था, इसी रंजिश पर से उक्त दिनांक को करीब 4 बजे अर्जुन, आकाश, पप्पू फरियादी के घर आए और गालियॉं देने लगे।
फरियादी और उसकी पत्नी के साथ की मारपीट
फरियादी द्वारा गालियां देने से मना किया गया तो आकाश, अर्जुन, पप्पू एवं कलाबाई द्वारा फरियादी मन्नू एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। उक्त रिपोर्ट थाना आरोन में धारा 294, 325/34, 323/34, 506बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपीगण आकाश रघुवंशी, अर्जुन रघुवंशी, पप्पू, कलाबाई को धारा 325/34 भादवि में 01 वर्ष की सजा एवं कुल 1600 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।