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बालिका की  लज्जा भंग करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष की सजा

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 आरोपी के यहां ट्यूबवेल से पानी भरने गई थी बालिका

हरमुद्दा
गुना, 4 दिसंबर। ट्यूबवेल से पानी भरने गई बालिका की लज्जा भंग करने वाले आरोपी आकाश मीना को विशेष न्यायालय गुना ने धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में 4 वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी गुना ने बताया कि 21 फरवरी 16 को दिन के 12 बजे फरियादिया आरोपी के ट्यूबबैल पर पानी भरने गई थी, तब वहाँ पर आरोपी आकाश ने फरियादिया को बुरी नीयत से पकड़ लिया। जबरन खेत पर ले गया और जबरदस्ती करने की  कोशिश की। उक्त रिपोर्ट थाना चाचौड़ा में धारा 354(ख), 294, 506 भादवि,  3(1)(ब)(आई) sc, st एक्ट एवं धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी आकाश को धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में 4 वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा की गई।

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