पहले ले गया नाबालिग को भगाकर, फिर किया बलात्कार, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
मामला 3 साल पहले का
अर्थदंड की सजा भी सुनाई
हरमुद्दा
रतलाम, 7 दिसंबर। 3 साल पहले नाबालिग का भागकर ले गया और फिर बलात्कार किया । मामा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अफजल खान ने मंगलवार को अपहरण और बलात्कार के आरोपी गोपाल पिता गोवर्धन उम्र 20 वर्ष नि. विरियाखेडी थाना औद्योगिक क्षेत्रआ रतलाम को धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 376(2)(एन), 366-क भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट तरूण शर्मा ने की।
मामा ने दिखाई रिपोर्ट फिर नहीं आई भांजी
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 11 नवंबर 2018 को थाना स्टेशन रोड पर 17 वर्षीय नाबालिग के मामा ने बताया कि 10 नवंबर 2018 को सायं 7 बजे उसकी भांजी घर से शौच के लिए गई थी, जो नहीं आई। आस-पास तलाश किय, फिर भी वह नहीं मिली।
गोपाल भी घर पर नहीं था तो हुई शंका
तलाश करने पर पता चला कि गोपाल पिता गोरधन भी उसके घर पर नहीं है। गोपाल को पहले कई बार उसकी भांजी से बातचीत करते उसकी बहन ने देखा था। इसलिए उसे शंका है कि उसकी भांजी को गोपाल ही बहला भगा कर ले गया।
मिली मुखबिर से सूचना हुआ गोपाल गिरफ्तार
थाने पर अपराध क्रं. 672/2018 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान 01 दिसंबर 2018 को मुखबिर से सूचना मिली। पुलिस परिजनों को साथ लेकर रूनिजा रेलवे स्टेशन के पास गई, जहां झोपड़ी से नाबालिग को गोपाल के कब्जे से बरामद कर दोनों को थाना स्टेशन रोड लेकर आए। पूछताछ में गुनाह कबूल किया। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में 06 फरवरी 2019 को आरोपी गोपाल के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि तथा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया और सजा सुनाई।