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सीईओ ने ग्राम पंचायत प्रधानों के आहरण अधिकार पर लगाई रोक

 प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासकीय  समिति गठित

हरमुद्दा
रतलाम, 7 दिसंबर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभाव शील होने के साथ ही ग्राम पंचायतों के प्रधानों के आहरण अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासकीय  समिति गठित की गई।

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े ने बताया कि ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था संचालन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासकीय  समिति गठित की गई हैं। समिति में ग्राम पंचायत सचिव के अलावा पंचायत समन्वय अधिकारी या सहायक विकास विस्तार अधिकारी शामिल है जिन के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक राशि आहरित की जाएगी।

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