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कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन जिम्मेदारों द्वारा, जनता को क्या सन्देश देंगे ऐसे अधिकारी

  लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है सवालिया निशान

 राजस्व के जिम्मेदार अधिकारी वसूली केम्प के दौरान बिना मास्क के

हरमुद्दा
पिपलौदा, 12 दिसंबर। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए आदेश का जिम्मेदार अधिकारी खुद पालन नहीं करते दिखाई दे रहे तो ग्रामीण क्षेत्र में जनताओं को क्या सन्देश देंगे? यह सवालिया निशान लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

उल्लेखनीय है कि सभी नागरिकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए दंडाधिकारी व  कलेक्टर  कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया गया है।  इस आदेश के तहत जिले में शासकीय या अशासकीय कार्यालय में व सार्वजनिक स्थानों पर मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन एक ऐसा ही नजारा दिखने को मिला कि राजस्व के  जिम्मेदार अधिकारी तहसील के नायब तहसीलदार अपनी टीम को लेकर वसूली केम्प के दौरान बिना मास्क देखी गई। उनके ही दल के एक अन्य जिम्मेदार अधिकारी ने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की पर उनका भी मास्क को कान पर लटका दिखा।

नियमों का नहीं करते हैं पालन तो यह होता है अर्थदंड

पिपलौदा में तहसील के नायब तहसीलदार  खुद अपनी टीम के साथ वसूली केम्प में बिना मास्क के  देखी गई। जबकि सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे हेतु संचालन बंद करवाया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है।

किसानों ने जमा कराई अर्थदंड राशि

दरअसल  तहसील में रानीगांव ग्राम पंचायत में 2 गांव का अतिक्रमण अर्थदण्ड वसूली केम्प लगा। इसमें  कालूखेड़ा नायब तहसीलदार चंदन तिवारी ने ग्राम पंचयात भवन पर ठिकरिया व रानीगांव में वसूली के लिए केम्प लगाया जिसमे किसानों ने अर्थदण्ड वसूली जमा कराई गई।

सोमवार को लगेगा यहां पर कैंप

13 दिसंबर को बछोड़िया, खेड़ा, कलालिया,धतुरिया के किसानो का अर्थदण्ड वसूली केम्प लगाए जाने की बात कही, जिसमे भी शासन के पक्ष की राशी वसूल की जाएगी एवं अतिक्रमण वसूली के जो आदेश जारी किए गए। उनकी भी शासन की राशि पंचायत भवन पर जमा की जाएगी। अतिक्रमण अर्थदंड वसूली कैंप मैं पिपलोदा तहसील का 75 लाख का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें वर्तमान में लगभग 32 लाख की वसूली की गई है। 

अन्य गांव में भी होगी वसूली

इसमें पिपलोदा, सोहनगढ़, अरनिया गुर्जर, कंचनखेड़ी, रानीगांव, ठीकरिया में वसूली की गई, वही शेष गाँव बछोड़िया, हतनारा, कुशलगढ, नांदलेटा भी केम्प लगाकर वसूली की जाएगी।  रानीगांव में दर्थदण्ड केम्प में 1 लाख 45 हजार की वसूली की गई। वही वर्तमान में आबादी सर्वे चलने के साथ साथ जो भी बाकी रहे अतिक्रमण अर्थदण्ड से बाकी ग्रामीणों को सूचित किया गया है अभी उनके ऊपर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया।

यह थे मौजूद

कालूखेड़ा नायब तहसीलदार चंदन तिवारी, राजस्व निरीक्षक भीमसिंह खराड़ी, पटवारी सजंय धाकड़, पटवारी सजंय राठौड़, पटवारी मनीष शर्मा व पुष्पेंद्र झाला सहित गांव के मनीष सोनी व कोटवार और ग्रामीण  उपस्थित रहे।

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