फैसला : गोपाल की बातों में आकर चली गई नाबालिग घर से, एक माह किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई सजा
दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड
हरमुद्दा
जावरा/रतलाम, 25 दिसंबर। परिचित गोपाल की बातों में आकर नाबालिग घर से चली गई। परिचित ने 1 महीने तक दुष्कर्म किया। पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए शंकास्पद व्यक्ति का नाम भी बताया। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार और बेटी को बरामद किया। कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जावरा के न्यायधीश मोहित कुमार ने दुष्कर्म के आरोपी गोपाल पिता कचरू लाल माली उम्र 24 वर्ष नि. भावगढ जिला मंदसौर (म.प्र.) को धारा 376(2)एन भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट विजय पारस ने की।
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई पिता ने, शंका थी उसका बताया नाम
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 14 जुलाई 2018 को थाना रिंगनोद पर नाबालिग के पिता ने सूचना दी कि 11 जून 2018 को वह परिवार सहित खाना खाकर सो गए थे। सुबह करीब 6 बजे उठकर देखा तो उसकी बेटी घर पर नहींआस पास व रिश्तेदारो में तलाश करने पर उसका पता नही चला, और आरोपी गोपाल भी उसके घर व गांव में नहीं मिला। उसे शंका है कि आरोपी गोपाल ही उसे बहलाफुसला कर भगा कर ले गया है।
मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तार किया आरोपी को
सूचना पर अपराध क्र. 156/2018 का अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। 17 जुलाई 2018 को मुखबीर की सूचना पर से पुलिस ने नाबालिग के माता पिता को साथ लेकर ग्राम कचनारा रेलवे फाटक के बाहर से आरोपी गोपाल के कब्जे से बेटी को बरामद कर आरोपी सहित उसे थाना रिंगनोद लेकर आए, जहां नाबालिग से पूछताछ की।
गोपाल की बातों में आकर चली गई घर से मिलने
उसने बताया कि पूर्व परिचित गोपाल ने 11 जून 2018 को दिन में उसे बोला कि रात को 3 बजे तुम घर के पीछे कच्चे रास्ते पर मिलना। वहां से तुझे साथ ले जाउंगा। उसकी बातों में आ गई और वह बस में बिठा कर मंदसौर ले गया। मंदसौर से वह उसे प्रतापगढ ले गया, जहां पर उसे बंद कमरे में एक महीने रखा और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
दूसरी जगह पकड़ लिया पुलिस ने
फिर गोपाल ने उसे बोला कि एक ही जगह रहने से पुलिस पकड लेगी अब ट्रेन से कहीं ओर चलते है। वह उसे लेकर कचनारा आया, जहां पुलिस ने उन्हें पकड लिया।
पास्को एक्ट में किया गिरफ्तार
नाबालिग द्वारा बताई गई घटना पर से दुष्कर्म की धाराओं का इजाफा कर आरोपी गोपाल माली को तत्काल गिरफ्तार कर पीडिता एवं आरोपी का मेडिकल कराया। आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376(2)(एन), 376(2)(आई) भादवि, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय में 04 अगस्त 2018 को प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य पर आरोपी को धारा 376(2)(एन) भादवि में दोषसिद्ध कर सजा सुनाई, वहीं धारा 363, 366, 376(3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में आरोप प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया।