6 साल में फैसला : नाबालिग से शादी कर पिता भी बना, मगर कोर्ट ने सुनाई आरोपी पति को सजा
बलात्कारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड
मां ने गुमशुदगी की दर्ज कराई रिपोर्ट
हरमुद्दा
रतलाम, 27 दिसंबर। 3 साल से जानती थी और घर छोड़ कर उसके साथ चली गई। शादी की, बच्चा भी हुआ मगर वह नाबालिग थी। 7 माह के बच्चे को लेकर मां के साथ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने नाबालिग के पक्ष में न्याय करते हुए आरोपी पति को 10 साल की सजा दुष्कर्म के आरोप में सुनाई गई।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट योगेन्द्र कुमार त्यागी ने सोमवार को लवीश उर्फ कन्हैया पिता हरीश सोनी उम्र 29 साल निवासी चॉंदनी चौक रतलाम को धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 363 भादवि में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त सभी सजाए एक साथ भुगतना होगी। प्रकरण में पैरवीक विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट श्रीमती गौतम परमार ने की।
मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और शंकास्पद व्यक्ति का बताया नाम
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 30 मई 2014 को नाबालिग की माता ने थाना माणकचौक रतलाम पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेटी 27 मई 2014 को शाम को 5 बजे घर से बिना बताए कही चली गई, जिसकी तलाश आस-पास व रिश्तदारो में की, परंतु उसका पता नहीं चला। उसे शंका है कि उसकी लडकी से पूर्व में मिलने जुलने वाला लवीश उर्फ कानू सोनी शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर ले गया है।
पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज
उक्त सूचना पर से थाना माणकचौक पर अपराध क्रं. 424/2014 पर अपहरण की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान 18 सितंबर 2015 को नाबालिग बेटी अपने 7 माह के शिशु एवं अपनी मा के साथ थाने पर आई।
आरोपी को 3 साल से जानती थी नाबालिग
पुलिस द्वारा नाबालिग से पूछताछ की तो उसने बताया कि करीब पिछले तीन साल से लवीश उर्फ कानू को जानती थी और उनकी आपस में बातचीत होती रहती थी। लवीश ने उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा। तब 27 मई 2014 को बिना बताए घर से निकल गई।
शादी करके रहने लगे देवास में पति-पत्नी की तरह
घास बाजार रतलाम में आरोपी उसे मिला और फिर उसे लेकर इंदौर गया, वहॉ से फिर हम देवास गए। देवास में उससे लवीश ने शादी की और फिर दोनो पति पत्नि की तरह देवास में रहने लगे। इस दौरान हमारे बीच शारीरिक संबंध बने जिससे एक शिशु भी हुआ है जो करीब 7 माह का है। मैं अपने शिशु और लवीश के साथ अपनी मां के घर आई, फिर मां मुझे और मेरे शिशु को लेकर थाने उपस्थित हुई।
कराया दोनों का मेडिकल
नाबालिग द्वारा बताई घटना पर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओ का इजाफा कर 18 सितंबर 2015 को ही आरोपी लवीश को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग व आरोपी का मेडिकल कराया गया।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया अभियोग पत्र
साक्ष्य संकलन पश्चात अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र 14 अक्टूबर 2015 को धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 27 दिसंबर 2021 को विचारण के दौरान आई हुई साक्ष्य से अभियोक्त्री की अवयस्कता प्रमाणित होने से अपराध में दी गई उसकी सहमति महत्वहीन हो जाने के आधार पर आरोपी को अपराध में दोषसिद्ध किया गया और उक्त सजा सुनाई गई।