शिकायत मिली एक माह से बंद की दुकान : उचित मूल्य की दुकान पर गबन करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा
1 लाख 21 हजार 788 रुपए का गबन
5000 रुपए का अर्थदण्ड
हरमुद्दा
शाजापुर, 28 दिसंबर। उचित मूल्य की दुकान पर 1 लाख 21 हजार 788 रुपए का गबन करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया।
जेएमएफसी न्यायाधीश धीरज कुमार शुजालपुर ने द्वारा आरोपी रामगोपाल पिता कुबंरलाल मीणा उम्र 58 साल निवासी सादनखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 409 भादवि में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर कमल गोयल ने की।
1 माह से दुकान बंद होने की मिली सूचना, किया निरीक्षण
मीडिया सेल प्रभारी सचिन रायकवार ने ने हरमुद्दा को बताया कि 03 अप्रैल 2003 को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मनसाया शाखा कालापीपल की ग्राम मनसाया एवं चारखेडी स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर अभियुक्त रामगोपाल सेल्समेन के पद पर कार्यरत था। 03 अप्रैल 2003 को शाखा के पर्यवेक्षक को लगभग एक माह से दुकान बंद होने व ताला लगा होने की शिकायत मिली।
1 लाख 21 हजार 788 रुपए का किया गबन
इस पर निरीक्षण में यह पाया गया की दुकान बंद है, तब उन्होंने अभियुक्त रामगोपाल मीना को 3 दिन में डयुटी पर आने व दुकान खोलने के लिए सूचना दी, ताकि दुकान की सामग्री का सत्यापन कराकर स्टॉक संस्था प्रबंधन को हस्ताक्षरित कर दिया, परन्तु अभियुक्त के न आने पर उसके घर पर सूचना दी, 09 अप्रैल 2003 को शाखा प्रभारी पर्यवेक्षक को नियमानुसार मनसाया व चारखेडी की दुकानों का सत्यापन कराया गया तथा ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें मनसाया दुकान में 65 हजार 866 रुपए तथा चारखेडी दुकान पर 55 हजार 922 रुपए की सामग्री स्टाक में कम पाई गई। उचित मूल्य की दुकान शक्कर , गेहू, घासलेट, की राशि आरोपी द्वारा संस्था में जमा नहीं करवाई गई। कुल राशि 1 लाख 21 हजार 788 रुपए का गबन किया गया।
प्रबंधक ने कराई लिखित रिपोर्ट
प्रंबधक द्वारा लिखित रिपोर्ट की गई तथा पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपंरात आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में संपूर्ण विचारण उपरांत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 409 भादवि में गबन का दोषी पाते हुए दण्डित किया गया।