विक्रम विवि के कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ जमानती वारंट
हरमुद्दा
रतलाम,6 मई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एससी शर्मा एवं एसके अवस्थी ने विक्रम विश्व विद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के विरुद्ध 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्व. डॉ. शिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की ओर से एमडी आयुर्वेद अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर प्रस्तुत याचिका पर पारित किए गए हैं। इसकी अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक अमित दुबे ने बताया कि आयुर्वेद महाविद्यालय के 11 छात्र-छात्राओं ने 2017 में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नहीं लिए जाने पर याचिका प्रस्तुत की है। इसमें चार विद्यार्थी वर्ष 2013-14 तथा सात विद्यार्थी वर्ष 2014-15 की परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। परीक्षा के लिए आनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, लेकिन उपरोक्त विद्यार्थी लिंक बंद हो जाने से निर्धारित अवधि में फार्म भरने से वंचित रह गए थे।
आदेश का भी नहीं हुआ पालन
इस याचिका पर उच्च न्यायालय ने 15 जनवरी 2018 को आदेश पारित कर विवि को 6 सप्ताह में कमेटी गठित कर परीक्षा का निर्धारण करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जमानती वारंट जारी
महाविद्यालय के विद्यार्थी आराध्या उपाध्याय, अर्जुमंद सुल्तान, अकांक्षा श्रीवास्तव, रुद्र प्रताप, वैत्रीवल नाईक, चारूलता एस, ऋतुराज पुरवर, विजयशंकर शुक्ला, के प्राथमन, नितिन कुचिया, नीरज तिवारी की ओर से इस पर विवि के कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नोटिस जारी किए थे लेकिन विवि की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने इसपर 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।