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अपराधिक गतिविधियों में लिप्त सज्जनलाल, जितेंद्र और रघुवीर को किया जिला बदर

 5 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

हरमुद्दा
रतलाम 07 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत तीन आरोपी को जिला बदर किया है। जिला बदर अवधि के दौरान तीनों आरोपी 5 जिलों के राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बिलपांक अंतर्गत ग्राम लुनेरा निवासी सज्जनलाल पिता जगदीश गुर्जर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

आरपीएफ कॉलोनी का जितेन्द्र जिला बदर

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना ओद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत आर.पी.एफ. कालोनी निवासी जितेन्द्र उर्फ़ मोगली पिता कालूराम नकवाल को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

सुभाष नगर का रघुवीर जिला बदर

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना दीनदयाल क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर गली न. 6 निवासी रघुवीर उर्फ़ अकबर पिता मांगीलाल नायक को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में तीनों आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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