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कार्रवाई के विरुद्ध गए कोर्ट में : याचिका हुई खारिज, पांच कबाड़ियों पर हुई गोदाम खाली कराने की कार्रवाई

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🔲 आगजनी की घटना से बचाने के लिए किया गया जतन

🔲 ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ के व्यापारी शहर से हटाएं अपने गोडाउन, अन्यथा होगी कार्रवाई

हरमुद्दा
रतलाम 07 जनवरी। शहर के रिहायशी क्षेत्रों को आगजनी की घटना से बचाने के लिए कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में कबाड़ी को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी लेकिन 5 लोगों ने कोर्ट की शरण ली और याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। शनिवार को नगर निगम ने 5 कबाड़ियों के यहां से कबाड़ा हटाने की कार्यवाही शुरू की।

गोदाम से माल हटाते हुए कपड़ा व्यवसायी

नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की थी।

तब यह गए कोर्ट की शरण में

न्यायालय में याचिका खारिज होने के बाद कबाड़ा व्यवसायी बानोबी-मोहम्मद हुसैन शेख बिरियाखेड़ी, मोहम्मद यूसुफ-मोहम्मद रफीक बिरियाखेड़ी, शांतिलाल-बुद्धाजी सुभाष नगर, अब्दुल शकूर-नाहरशाह राजेन्द्र नगर व मुबारिक खान-शकीर खान हाट की चौकी द्वारा अपने गोडाउन खाली करना प्रारंभ कर दिए है।

जारी किए थे नोटिस

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर द्वारा ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन शहर से हटाने का नोटिस जारी किए थे।

वरना होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई

ऐसे व्यापारी जिन्होने नोटिस जारी होने के बाद भी मानव जीवन के लिए हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटाएं हैं, वे शहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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