फैसला : दोस्ती के बाद प्यार और शादी के नाम पर बलात्कार, फिर शादी से इनकार, कोर्ट ने पहुंचाया 22 साल के लिए सलाखों के पार

🔲 तीन धाराओं में 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रुपए जुर्माना

हरमुद्दा
शाजापुर, 9 जनवरी। कुल्फी की गाड़ी पर हुई दोस्ती के बाद बात शादी करने तक पहुंची। शादी करने का झांसा देकर हर बार बलात्कर करता रहा। आखिर में बलात्कारी ने शादी करने से मना कर दिया। पुलिस के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 22 साल की सजा सुनाई।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सोनू उर्फ जितेन्‍द्र सेन पिता शंकरलाल सेन उम्र 26 साल निवासी शुजालपुर मण्‍डी जिला शाजापुर को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदण्‍ड, धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए अर्थदण्‍ड तथा धारा 5 एल/6 पॉक्‍सों में 22 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3000 रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे ने की।

यह हुआ नाबालिग के साथ

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि मार्च 2018 को जब नाबालिग कुल्फी के ठेले के पास खड़ी थी, तब उसकी पहचान आरोपी जितेंद्र से हुई थी। इसके बाद उन दोनों की बात फोन पर होती थी तथा आरोपी ने नाबालिग से कहा कि मैं तुमसे प्‍यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ।

नाबालिग गई मिलने आरोपी से

घटना 01 जून 2018 को आरोपी जितेंद्र ने फोन लगाकर नाबालिग को अपने दोस्‍त के कमरे पर मिलने के लिए बुलाया। जब वह आरोपी से मिलने गई तो आरोपी ने बलात्‍कार किया। इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ बलात्‍कार किया।

फिर भी बोला शादी तो तुमसे ही करूंगा

जब नाबालिग को पता चला कि आरोपी जितेंद्र की शादी होने वाली है तो वह आरोपी से मिलने गई तथा उससे बोला कि तुम मुझसे शादी करोंगे या नहीं तो आरोपी ने बोला कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा। इसके बाद आरोपी उसे कालापीपल ले गया। उसके साथ वहां भी बलात्‍कार किया। फिर आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया।

मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण कोर्ट ने किया प्रस्तुत

उक्‍त घटना की रिपोर्ट नाबालिग द्वारा थाना शुजालपुर मण्‍डी पर की गई। जिस पर से थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे ने की।

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