कृषि विभाग की कार्रवाई : बाजना और जावरा क्षेत्र के उर्वरक लाइसेंस निरस्त

 संतोषजनक उत्तर नहीं दिया विक्रेता ने

हरमुद्दा
रतलाम 31 जनवरी।  जिले के बाजना विकासखंड के मैसर्स श्री सिद्ध गिरिराज ट्रेडर्स बाजना का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिले के जावरा विकासखंड के मैसर्स जय किसान सुविधा केन्द्र अजमेरी गेट जावरा की फर्म का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

   
लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि विजय चौरसिया द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि मैसर्स श्री सिद्ध गिरिराज ट्रेडर्स बाजना द्वारा आवश्यकता से अधिक यूरिया प्रदाय करने तथा रतलाम जिले को आवंटित यूरिया अन्य प्रदेश में विक्रय करने के सम्बन्ध में 27 दिसम्बर 2021 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। मैसर्स श्री सिद्ध गिरिराज ट्रेडर्स बाजना द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420 का उल्लंघन करने एवं अवैधानिक रुप से उर्वर का विक्रय करने के फलस्वरुप आगामी आदेश तक लाइसेंस निलंबित किया गया है।

परीक्षण में नमूना अमानक स्तर का

इसी तरह कीटनाशी निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा उक्त फर्म से उर्वरक निर्माता नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. निर्मित 12:32:16 का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा गया था। परीक्षण में नमूना अमानक स्तर का पाए जाने तथा निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के कारण कीटनाशी नियंत्रण आदेश में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *