आपराधिक प्रवृत्ति के आबिद, कुणाल, सादिक, सोनू, इस्लाम को किया जिला बदर
5 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेगा प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम 31 जनवरी। आपराधिक प्रवृत्ति के आबिद, कुणाल, सादिक, सोनू, इस्लाम को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला बदर किया है। इस दरमियान 5 जिलों की राजस्व सीमा में अपराधी प्रवृत्ति के पांचों व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत 5 आरोपियों को जिला बदर किया है।
आबिद शाह
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बिलपांक अंतर्गत ग्राम कमेड निवासी आबिद पिता सिकन्दर शाह को आपराधिक मामलों में लिप्त रहने के कारण 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
कुणाल वाघेला
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम अंतर्गत धीरज शाह नगर हाल मुकाम थावरिया बाजार निवासी कुणाल पिता ईश्वरसिंह वाघेला को आपराधिक मामलों में लिप्त रहने के कारण 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
सादिक उर्फ चूहा
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणकचौक रतलाम अंतर्गत मोमीनपुरा निवासी सादिक उर्फ चूहा पिता अब्दुल शकूर घोसी को आपराधिक मामलों में लिप्त रहने के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
सोनू प्रजापत
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत महात्मा गांधी मार्ग निवासी सोनू उर्फ जयकुमार पिता राजेश प्रजापत को आपराधिक मामलों में लिप्त रहने के कारण 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
इस्लाम उर्फ इल्ला
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना स्टेशन रोड अंतर्गत शैरानीपुरा निवासी इस्लाम उर्फ इल्ला उर्फ इलियास पिता शहजाद खां को आपराधिक मामलों में लिप्त रहने के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
पांचों नहीं कर सकेंगे 5 जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश
जिला बदर की अवधि में पांचों आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।