अमित के साथ भागने वाली नाबालिग ने की शादी, कथन से मु करने के बावजूद आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास

 तीन हजार के अर्थदंड की सजा भी सुनाई

हरमुद्दा
रतलाम, 28 फरवरी। घरवालों के द्वारा मना करने के बावजूद वह आरोपी से बात करती और घर पर बिना बताए उसके साथ चली गई। शादी करके पति पत्नी की तरह रहने लगी। शंका पर परिजन पहुंचे। नाबालिग और आरोपी दोनों को थाने लेकर आ गए। नाबालिग द्वारा कथन से मुकरने के बावजूद भी कोर्ट में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई।

न्यायाधीश योगेन्‍द्र कुमार त्‍यागी (विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट) ने 28 फरवरी 2022 को अभियुक्‍त अमित पिता मांगीलाल मौर्य जाति भील उम्र 21 साल निवासी रत्‍तागढखेडा को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

यह हुआ है घटनाक्रम

प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट रतलाम श्रीमती गौतम परमार ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादी (पीडिता के अंकल) ने 24 सितंबर 2020 को थाना बिलपांक पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई। वह और उसका बडा भाई (नाबालिग का पिता) दोनों साथ ही रहते थे। उसके बडे भाई की नाबालिग बालिका जिसकी उम्र 15 साल 11 माह 18 दिन है। 23 सितंबर 2020 को शाम को फरियादी ने अपनी भतीजी से कहा कि तू खाना बना ले। उसके बाद वह सब घर के बाहर जाकर बैठ गए थे। शाम करीब 5 बजे जब फरियादी ने नाबालिग को पानी लाने के लिए आवाज दी तो वह नहीं दिखी। फिर उसकी तलाश आसपास के गांव तथा रिश्तेदारों में की, पर नहीं मिली। फरियादी को शंका थी कि उसकी नाबालिग भतीजी को अमित पिता मांगीलाल भील निवासी रत्तागढखेडा का बहलाफुसला कर अपहरण कर मोटर सायकल पर ले गया है।

सूचना पर परिजन पहुंचे वापी

इस सूचना पर से थाना बिलपांक द्वारा अपराध क्रं. 462/2020 धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 07 अक्टूबर 2020 को मूखबीर सूचना प्राप्‍त होने पर बिलपांक थाना पुलिस और नाबालिग के मामा व अंकल, बलिठा दाडीवाडा थाना टाउनसिटी वापी गुजरात गए और वहां से अभियुक्त अमित और नाबालिग दोनों को लेकर थाना बिलपांक आए। जिस पर पुलिस थाना बिलपांक द्वारा नाबालिग के बयान लिए।

नाबालिग ने कहा घर वाले मना करते थे अमित से बात करने के लिए

नाबालिग ने बताया कि अमित को करीब 2 साल से जानती थी, वह उसे शादी करने का बोलता था। वह दोनों आपस में बातचीत करते थे तो उसके घर पर पता चल गया था तो नाबालिग के घरवाले अमित से बात करने से मना करते थे। दिनांक 23 सितंबर 2020 को इसी बात को लेकर उसके घर वालों ने उसे डांटा था तो यह बात उसने अमित को बताई तो वह बोला कि चल भागकर शादी कर लेते है तो फिर उसी शाम को वह बिना बताये घर से निकल गई।

शादी करके पति पत्नी की तरह रहने लगे

वह अमित के साथ वापी गुजरात चली गई। वहां पर दोनों झोपडी बनाकर रहने लगे। वहीं मजदूरी करने लगे। दोनों ने मंदिर मे शादी कर ली थी और पति-पत्नी की तरह रहने लगे थे। 

नाबालिग के कथन पर किया आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग द्वारा बताई उक्‍त घटना पर से थाना बिलपांक द्वारा 08 अक्टूबर 2020 को अमित को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान अभियुक्‍त अमित के विरूद्ध धारा 363, 366-ए, 376(3), 376(2)(एन) भादवि, 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट का इजाफा किया गया। प्रकरण में आवश्‍यक साक्ष्‍य संकलित कर अभियोग पत्र धारा 363, 366-ए, 376(3), 376(2)(एन) भादवि, 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत विशेष न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। विशेष न्‍यायालय द्वारा धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(एन) भादवि, 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आरोप अभियुक्‍त के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

न्‍यायालय में अपने कथन से पलट गई थी नाबालिग

नाबालिग द्वारा न्‍यायालयीन कथन में मुख्‍य परीक्षण में अभियोजन का समर्थन किया गया था किन्‍तु प्रतिपरीक्षण कुछ समय पश्‍चात होने के कारण वह न्‍यायालय में अपने कथन से पलट गई थी किन्‍तु विचारण न्‍यायालय द्वारा प्रकरण की गंभीरता व तथ्‍यों को देखते हुए सर्वोच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायदृष्‍टांतों के प्रकाश में अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍यों पर विश्‍वास किया गया। विशेष न्‍यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी अमित को दोषसिद्ध किया गया।
      

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