कोर्ट का फैसला : टीवी देखने के बहाने आया और पीड़िता को गोद में बिठाकर करने लगा गलत हरकत, आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास
12,000 रुपए के अर्थदण्ड से किया दण्डित
हरमुद्दा
शाजापुर, 28 फरवरी। पीड़िता ने जब आरोपी की करतूत की मां को बात बताई तो फिर मां ने भेजा और बोला कि जा टीवी देख आगे बैठकर। आरोपी ने विनीता को फिर गोद में बिठाकर गलत हरकत की जिसे मां और बुआ ने आड़ में से देखा। रिपोर्ट के पश्चात कोर्ट में तर्को से सहमत होकर आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई और 12000 जुर्माने के अर्थदंड से दंडित किया
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी शंकरलाल पुत्र अमरसिंह बागरी, उम्र 55 वर्ष, निवासी कृष्णानगर शुजालपुर मण्डी को धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड , धारा 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 450 भा.द.स. में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अपील अवधि पश्चात पीडिता को जुर्माने की कुल राशि 12000 रुपए दिलाये जाने के आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए।
यह है घटनाक्रम
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया 27 अप्रेल 2021 को रात करीब 10 बजे पीडिता अपने घर में टीवी देख रही थी। उस समय आरोपी शंकरलाल उसके घर के अंदर आया और टी.वी देखने लगा। आरोपी ने पीडिता को गोद में बिठा लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की और उससे बोला कि किसी को बोलना मत। पीडिता ने घटना अपनी मां को बताई। मां ने पीडिता से बोला कि तू वापस टीवी वाले कमरे में जा।
मां बुआ ने देखा आड़ से तो करतूत पता चली
पीडिता वापस टीवी वाले कमरे में आई तो पीडिता की मां व बुआ ने आड़ में से देखा कि आरोपी शंकरलाल पीडिता के साथ गलत हरकत कर रहा था। मां बुआ के साथ पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की। अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
तर्कों के आधार पर आरोपी हुआ दोष सिद्ध
न्यालयालय द्वारा प्रकरण में आए साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा की गई।