आपराधिक प्रवृत्ति के धारासिंह, मनोज और मदनलाल को किया जिला बदर
इन जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम, 28 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आपराधिक प्रवृत्ति के धारासिंह, मनोज और मदनलाल को जिला बदर किया है। जिला बदर की अवधि के दौरान तीनों कुछ जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना आलोट अंतर्गत ग्राम रिछा निवासी धारासिंह पिता लालू खारोल को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
मनोज वर्मा
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम अंतर्गत सुभाष नगर निवासी मनोज पिता बद्रीलाल वर्मा को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
मदनलाल उर्फ़ टिंगू
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना नामली अंतर्गत ग्राम बांगरोद निवासी मदनलाल उर्फ़ टिंगू पिता भेरुलाल को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
इन जिलों में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
जिला की अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।