एक्शन में नगर निगम : धारा 173 का भी नहीं किया पालन तो संपत्ति कर के रतलाम में 8 बड़े बकायादारों को धारा 174 के तहत अंतिम बिल जारी, घांस बाजार चांदनी चौक, बजाजखाना, कॉलेज रोड के हैं कारोबारी
40 लाख से अधिक की से अधिक की होनी है वसूली संपत्ति कर की
समय-सीमा में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति होगी कुर्क
हरमुद्दा
रतलाम, 26 मार्च। बकाया वसूली के मामले में नगर निगम एक्शन में आ गया है। संपत्तिकर के ऐसे बड़े बकायादार जो कि धारा 173 के तहत बिल जारी होने के बाद भी समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं करा रहे है। उन्हे निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार धारा 174 के तहत अंतिम बिल जारी किए जा रहे है। यह सभी बड़े कारोबारी घास बाजार, चांदनी चौक, बजाजखाना कॉलेज रोड क्षेत्र के हैं। इसके बावजूद भी राशि जमा नहीं करवाई तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि जिसके तहत संपत्तिकर के 8 बड़े बकायादारों को धारा 174 के तहत अंतिम बिल जारी किया गया है। 15 दिवस की समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर धारा 175 के तहत शक्ति पत्र जारी कर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
संपत्तिकर के बड़े बकायादार
बाबुलाल-मिश्रीमल लुणावत घांस बाजार लुणावत मार्केट बकाया राशि 1476573
अब्दुल अजीज, अब्दुल रशीद पिता अब्दुल करीम अल रहमत मार्केट घांस बाजार बकाया राशि 783586
सायरा बानो, मोहम्मद उमर व अन्य निखार मार्केट बकाया राशि 666072
ललिता बाई-छोटेलाल गांधी चांदनी चौक बकाया राशि 427237
पारसमल-पूनमचन्द कॉलेज रोड बकाया राशि 397265
अब्दुल करीम हाजी पिता हुसैन बक्ष अल अजीज मार्केट बकाया राशि 346753,
मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इमरान व अन्य ए.के. प्लाजा मार्केट बकाया राशि 227598
पन्नालाल-झमकलाल कटारिया बजाज खाना बकाया राशि 93541
दिया है 15 दिन का समय
धारा 174 के तहत अंतिम बिल जारी किया गया है 15 दिवस की समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर धारा 175 के तहत शक्ति पत्र जारी कर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।