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आपराधिक प्रवृत्ति के लखन और जितेंद्र को किया 6 माह के लिए जिला बदर

⚫ 6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

हरमुद्दा
रतलाम 02 जून। आपराधिक प्रवृत्ति के लखन और जितेंद्र को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला बदर किया है जिला बदर के दौरान दोनों अपराधी 6 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उल्लंघन करने पर कार्यवाही होगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत मीराकुटी गांधीनगर निवासी लखन पिता चरणदास धंजेय को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

⚫ जितेन्द्र उर्फ जीना जिला बदर

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत कल्याण नगर त्रिवेणी रोड निवासी जितेन्द्र उर्फ जीना पिता मोहनलाल राठौर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

जिला बदर की अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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