कोर्ट का फैसला : जब महिला ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दिया बयान तो रात को आरोपियों ने महिला का अपहरण कर की मारपीट, चारों आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा
⚫ दो दो आरोपी है सगे भाई
⚫ आरोपियों ने दी थी धमकी राजीनामा नहीं किया तो खत्म कर देंगे जान से
⚫ जुर्माना अदा न किए जाने की दशा में 3-3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
हरमुद्दा
शाजापुर, 15 जून। जब महिला ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया तो रात को आरोपियों ने महिला का अपहरण कर मारपीट की। आरोपियों ने महिला को धमकी दी कि राजीनामा नहीं किया तो जान से खत्म कर देंगे। न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को 5 साल की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही जुर्माना अदा न किए जाने की दशा में 3-3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वाले चारों आरोपी में से दोनों सगे भाई हैं। दो आरोपी कालू गुर्जर के पुत्र हैं, वही दो आरोपी उमराव सिंह के पुत्र हैं।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ जिला शाजापुर ने हरमुद्दा को बताया कि षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने आरोपी भगवान सिंह पिता उमराव सिंह निवासी काशीनगर हाल मुकाम ग्राम रहेली जिला शाजापुर, कमल सिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर शाजापुर, देवी सिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर जिला शाजापुर, कमल पिता उमराव सिंह गुर्जर निवासी ज्योति नगर शाजापुर को धारा 367 भादवि में दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1500-1500 रुपए अर्थदण्ड, भी दिया गया। धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुये 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1500-1500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा
आरोपी भगवान सिंह पिता उमराव सिंह को धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। आरोपी द्वरा जुर्माना अदा न किए जाने की दशा में 3-3 माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताए जाने के आदेश भी दिए गए।
फरियादिया को दी जाए जुर्माने की राशि
जुर्माना अदा किए जाने पर प्रतिकर स्वरूप फरियादिया को जुर्माने की राशि में से 10000 रुपए अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में दिलाए जाने का आदेश भी दिया गया।
महिला के चिल्लाने पर भाग गए आरोपी
Aजिला मीडिया प्रभारी श्री रायकवार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर 2014 को रात्रि 08 बजे फरियादिया दूध लेकर पुलिस लाईन के रास्ते ईमली के पेड के पास पहुंची, तभी आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर उसे मोटरसाईकिल पर बैठाकर बस स्टेण्ड गड्डा कलाली के सामने ले गए। घटना दिनांक को फरियादिया ने न्यायालय में उक्त चारों आरोपी के खिलाफ बयान दिए थे। इस कारण आरोपी देवीसिंह गुर्जर, कमल गुर्जर व कमल एजेंट ने उसे लकडी से मारा जिससे उसके दोनों पैर व हाथ में चोटें आई। फरियादिया के चिल्लाने पर आरोपी भाग गए और बोले कि अगर उनके केस में राजीनामा नहीं किया तो उसे जान से खत्म कर देगें।
वहां मौजूद लोगों ने भी देखा घटना को
घटना वहां मौजूद लोगों ने देखी थी। घटना के बाद पुलिस के पहुंचने पर फरियादिया को अस्पाताल में ईलाज के लिए भर्ती कराया गया था। फरियादिया के बताए अनुसार थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अनुसंधान पश्चात अनुसंधान पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत किया प्रकरण
थाना कोतवाली शाजापुर द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी आसिफ कमाली अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को दण्डित किया गया।