आपराधिक प्रवृत्ति के दिलावर, कृपाल सिंह और कुंदन सिंह को किया जिला बदर
⚫ 6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम, 18 जून। आपराधिक प्रवृत्ति के दिलावर, कृपाल सिंह और कुंदन सिंह को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के आदेश पर जिला बदर बदर किया है जिला बदर की अवधि के दौरान तीनों अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति 6 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत तीनों आरोपी को जिला बदर किया है।
⚫ दिलावर जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना कालूखेडा अंतर्गत ग्राम चिकलाना निवासी दिलावर खां पिता मुन्ना खां को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
कृपालसिंह जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना ताल अंतर्गत ग्राम बरसी निवासी कृपालसिंह पिता गोपालसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
⚫ कुंदनसिंह जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम अंतर्गत ग्राम नगरा निवासी कुंदनसिंह पिता विक्रमसिंह उर्फ़ पीरसिंह डोडिया को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
उक्त अवधि में तीनों आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।