त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन : जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 के प्रत्याशी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज
⚫ मामला आचार संहिता के उल्लंघन का
⚫ विद्युत पोल (शासकीय) पर जिला पंचायत प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के लगाए पोस्टर
हरमुद्दा
पिपलौदा, 21 जून। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 के प्रत्याशी राजेश भरावा पर आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन तथा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धाराओं के तहत कालूखेड़ा थाना में प्रकरण दर्ज किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति के निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार अश्विनी गोहिया ने बताया कि तहसील पिपलौदा अंतर्गत वृत कालूखेड़ा के ग्राम नवेली में जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 11 के प्रत्याशी ने नवेली बागिया मार्ग पर श्री कृष्ण भवन के सामने विद्युत पोल (शासकीय) पर जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 11 के प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के लिए स्वयं का पोस्टर लगा कर शासकीय सम्पत्ति का विरूपण करते हुए आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया है।
आचरण संहिता के उल्लंघन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज
सम्पत्ति विरूपण, आदर्श आचरण संहिता व कानून व्यरवस्था की नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार पिपलौदा चन्दन तिवारी के माध्यम से पटवारी दीपक मेहता के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना कालूखेड़ा में प्रकरण क्रमांक 139 में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 तथा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
हो रही विधि सम्मत कार्रवाई
थाना प्रभारी आनन्द भाभोर ने बताया कि मामले में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए मावता चौकी प्रभारी शरीफ खान को निर्देशित किया है।