कोर्ट का फैसला : पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा व जुर्माना
⚫ चोरी की नियत से घूम रहे थे तीनों आरोपी
⚫ सूचना पर पुलिसकर्मी पहुंचे मौके पर
हरमुद्दा
शाजापुर, 30 जून। चोरी की नियत से घूम रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस कर्मी मौके पर पहुंची तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मी भी पीछे दौड़े और दो को पकड़ लिया। प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां पर तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने आरोपी अखिलेश पिता लखमीचंद्र कंजर, पप्पु पिता कंवरलाल कंजर, मुकेश पिता रमेश कंजर निवासीगण ग्राम देवडा जिला शाजापुर को धारा 307/34 भादवि में 7-7 वर्ष की सजा एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि में 6-6 माह की सजा एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 332 भादवि में 6-6 माह की सजा एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
यह हुआ था घटनाक्रम
जिला मीडिया प्रभारी रायकवार ने बताया कि 5 अगस्त 2021 को शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि झीन कॉलोनी अकोदिया में चोरी करने की नियत से तीन कंजर मोटरसाइकिल से घूम रहे है। टी.आई. के आदेश पर आरक्षक रवि, शुभम रघुवंशी और बलराम मोटरसाइकिलों से थाने से रवाना हुए। थाने के सामने गुमटी पर आरक्षक अनिरूद्ध व देवेन्द्र मिले जिन्हे साथ लेकर रवाना हुए।
आरोपी को पकड़ा तो देने लगे गालिया और मार पिटाई पर हो गए उतारू
बस स्टेण्ड पर थाना कालापीपल में पदस्थ आरक्षक नीरज शर्मा मिला जिसे मदद के लिए साथ में लिया। सभी आरक्षक झीन कॉलोनी जोशी मेडिकल वाली गली में पहुँचे तो तीन कंजर जो होण्डा साईन बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर थे, भागने लगे जिन्हे पीछा कर पकडा तो अखिलेश व पप्पू कंजर दोनों ने गालियां देते हुए कहा कि इन पुलिसवालों को जान से खत्म कर देते है। दोनों आरोपी ने अपने साथी मुकेश कंजर को बोला कि मार चाकू इन सालों को व तीनों ने जान से मारने की नीयत से चाकू मारना शुरू कर दिया।
आरोपियों ने किया पुलिसकर्मियों पर चाकुओं से हमला
आरोपी मुकेश ने आरक्षक नीरज शर्मा को दाहिने तरफ सीने में चाकू मारा जिससे खून निकलने लगा। आरक्षक रवि को आरोपी अखिलेश ने पेट में चाकू मारना चाहा तो वह तिरछा हो गया जिससे रवि के बाएं कूले के ऊपर कमर में चाकू लगा और खून निकलने लगा। पप्पू कंजर ने भी चाकू से हमला किया तो आरक्षक अनिरूद्ध व बलराम ने उसे पकड़ लिया और शुभम व देवेन्द्र ने अखिलेश कंजर को पकड़ा। रवि और नीरज ने मुकेश कंजर को पकडा। नीरज को चोट लगने व खून बहने से चक्कर आ गए और वह एकदम से मौके पर गिर गया जिसे संभालने के दौरान तीनो आरोपी छूट कर भाग गए और मोटरसाइकिल मौके पर छोड़ गए। जिनका पीछा कर आरोपी अखिलेश और पप्पू को पकड़ लिया और मुकेश भाग गया।
आरोपियों के विरुद्ध किया प्रकरण दर्ज
आरोपी के विरूद्व पुलिस थाना अकोदिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे शुजालपुर द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।