कोर्ट का फैसला : बलात्कार कर दी जान से मारने की धमकी, आरोपी को आजीवन कारावास

⚫ फरियादिया को गर्दन पर चाकू की चोट लगी

⚫ खेत पर गई थी भैंस चराने महिला

हरमुद्दा
शाजापुर, 26 अगस्त। महिला खेत पर भैंस चराने गई थी, तभी आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ा और चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। जान से मारने की धमकी भी दी। न्यायाधीश ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 20 नवंबर 2019 को पीडिता ने थाना सलसलाई पर आकर रिपोर्ट की थी। फरियादिया करीबन 2 बजे भैंस चराने गई थी व बीड में बैठी थी। तभी आरोपी नारायण आया और फरियादी को गर्दन पकडकर पीछे की ओर गिराया जिससे फरियादिया को गर्दन पर चाकू की चोट लगी। आरोपी ने फरियादिया के साथ बलात्कार किया और बोला चिल्लायेगी तो जान से खत्म कर दूंगा।

छुड़ाने की कोशिश की तो निकलने लगा खून

फरियादियां ने छुडाने की कोशिश की तो आरोपी ने चाकू से उसके दाहिने हाथ मे मारी जिससे खून निकलने लगा। थाना सलसलाई के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी एवं देवेन्द्र कुमार मीणा, डीपीओ शाजापुर के मार्गदर्शन में, अभियोजन की ओर से पैरवी कमल गोयल, ए.डी.पी.ओ. शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया।

इन धाराओं में सुनाई सजा

विशेष न्या‍याधीश(एट्रोसि‍टी एक्ट) जिला शाजापुर ने आरोपी नारायण पिता कनीराम माली, उम्र 55 साल निवासी ग्राम तिगंजपुर, थाना सलसलाई को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2,000 रू के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठिन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376(2)(एम) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठिन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(w-i) व 3(1)(w-ii) में दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कठिन कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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