कलेक्टर की कार्रवाई : आपराधिक प्रवृत्ति के तीन आरोपी जिला बदर
⚫ 6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम 06 अक्टूबर। आपराधिक प्रवृत्ति के तीन लोगों को कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा जिला बदर किया गया है। जिला बदर की अवधि के दौरान तीनों व्यक्ति 6 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने तीन आरोपियों को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना क्षेत्र अंतर्गत भेरुघाटा निवासी प्रभुलाल पिता मनजी खराडी, थाना स्टेशन रोड रतलाम क्षेत्र अन्तर्गत खातीपुरा निवासी अज्जु उर्फ असगर पिता उसमान खान शैरानी तथा पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा अन्तर्गत ग्राम लालाखेडा निवासी बनयारी पिता राधु बागरी को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
इन जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे
उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।