चुनाव आयोग की कार्रवाई : शिवसेना का चुनाव चिन्ह किया जब्त

⚫ चुनाव आयोग ने जारी किया एक अंतरिम आदेश

⚫ ‘असली शिवसेना’ कौन है, तब तक दोनों में से कोई समूह चुनाव गतिविधियों में नहीं करें इसका इस्तेमाल

⚫ नए चुनाव चिन्ह को लेकर विचार-विमर्श शुरू

हरमुद्दा
दिल्ली, 9 अक्टूबर। चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी कर शिवसेना का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप को शिवसेना के चुनाव चिन्ह ‘धनुष और बाण’ का इस्तेमाल करने से रोक दिया। आयोग ने कहा कि जब तक वे इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाते हैं कि ‘असली शिवसेना’ कौन है, तब तक दोनों में से कोई समूह चुनाव गतिविधियों में इसका इस्तेमाल न करे।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि अंतिम निर्णय पर पहुंचने तक दोनों समूहों- उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप को अलग निशान दिया जाएगा और वे आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्हों में से भी चुन सकते हैं। आगामी चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दोनों ग्रुप 10 अक्टूबर तक बताएं कि उन्हें कौन सा निशान चाहिए। इस बीच बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कैंप नए चुनाव चिन्ह को लेकर विचार विमर्श कर रहा है।

चुनाव आयोग है स्वतंत्र

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आयोग से मांग की है कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत उनके धड़े को ‘आधिकारिक शिवसेना’ करार दिया जाए। इस याचिका उद्धव ठाकरे कैंप ने विरोध किया था और मांग की थी और इस संबंध में चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। हालांकि 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ठाकरे की याचिका खारिज कर दी और कहा कि चुनाव आयोग इस संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

3 नवंबर को है उपचुनाव

3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी के संबंध ने आयोग ने ये आदेश दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों को समान स्थिति में रखने, उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने और पहले के चलन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।

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