60 दिन के लिए कलेक्टर के निर्देश पर जारी हुए प्रतिबंधात्मक आदेश

⚫ उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

हरमुद्दा
रतलाम, 23 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एम.एल. आर्य द्वारा धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो संदेश करने पर सांप्रदायिक संदेश एवं उनके फॉरवर्डिंग, टि्वटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश आदि करने से पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, जुलूस, रेली आदि तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।

वरना होगी कार्रवाई

आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा। उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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