कलेक्टर की कार्रवाई : आपराधिक प्रवृत्ति के अकबर खान और आदित्य सिंह तोमर को किया जिला बदर
⚫ 6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम, 29 अक्टूबर। आपराधिक प्रवृत्ति के दो लोगों अकबर खान और आदित्य सिंह तोमर को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला बदर किया है। जिला बदर की अवधि के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के दोनों व्यक्ति 6 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दोनो आरोपियों को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बरखेडाकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरखेडाकला निवासी अकबर पिता बाबू खां मुल्तानी को 1 वर्ष तथा पुलिस चोकी सालाखेडी अन्तर्गत ग्राम नगरा निवासी आदित्य सिंह तोमर पिता स्व. अनूप सिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
जिला बदर की अवधि के दौरान दोनों अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।