नेशनल लोक अदालत आज : संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार में मिलेगी छूट
1 min read⚫ बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि
हरमुद्दा
रतलाम 12 नवम्बर। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर शनिवार को किया जाएगा। संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000/ तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/ रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000 से अधिक तथा रुपए 1,00,000/ तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000/- से अधिक तथा 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
उक्त छूट मात्र एक बार (वन टाईम सेटलमेंट) ही दी जाएगी। यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट 12 नवंबर की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 नवम्बर 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ ले सकते हैं।