जनमंच : भूखंड के भाग पर निर्माण की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री को पत्र लिखा, किया ट्वीट
वर्तमान में शायद देश में मध्यप्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पर भूखंड के भाग पर मकान बनाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है जिससे आमजन तो परेशान हो ही रहा है प्रदेश सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना कि देश के प्रत्येक नागरिक को रहने के लिए स्वयं की छत मिले वह सपना भी खंडित हो रहा है।
जन-जन की इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने बाबत सामाजिक कार्यकर्ता शरद चतुर्वेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान तथा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्रसिंह को एक पत्र लिखा है तथा उन्हें ट्विटर पर भी ट्वीट किया है।
श्री चतुर्वेदी ने बताया कि पत्र में उन्होंने लिखा है कि वास्तव में यह नियम बहुत आश्चर्यजनक एवं विसंगतिपूर्ण है क्योंकि एक साधारण इंसान के लिए वर्तमान समय में किसी अच्छी कॉलोनी में एक बड़ा प्लॉट खरीदना असंभव होता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह कोई बड़ा प्लाट खरीद सके इसलिए वह छोटा प्लाट खरीदता है जो कि कई बार किसी बड़े प्लाट का ही हिस्सा होता है तो उस पर मकान बनाने की परमिशन प्रदान नहीं की जा रही है। इसी प्रकार यदि किसी पिता द्वारा कोई बड़ा प्लाट होने पर अपने बच्चों को प्लाट के अलग अलग टुकड़े करके दिए जाते हैं तो उन प्लाटों पर भी मकान बनाने की परमिशन नहीं मिलती है जो कि निराशाजनक स्थिति है।
श्री चतुर्वेदी ने पत्र में लिखा है की एक और तो आपकी सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध कर रही है वही दूसरी ओर वैध कॉलोनी में प्लाट के भाग होने पर उन पर मकान बनाने की परमिशन नहीं दी जा रही है जबकि नियमानुसार उन पर टैक्स भी लिया जा रहा है l आज पूरे प्रदेश में लाखों लोग इस कानून के कारण अपना मकान बनाने से वंचित है पूर्व में इस संबंध में रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप तथा आम जनता की ओर से भी अनेकों बार इस कानून को हटाने की मांग की जा चुकी है किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि आप स्वयं (मुख्यमंत्री जी) के द्वारा पूर्व में रतलाम में इस कानून को हटाने के संबंध में घोषणा भी की गई थी किंतु इसके बावजूद आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाना दुखद है।
पत्र में आगे लिखा है कि वर्तमान में राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा पुराने एवं अनुपयोगी नियमों को समाप्त किया जा रहा है तो इस विसंगतिपूर्ण कानून को अभी तक समाप्त क्यों नहीं किया गया है उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अविलंब इस अनुपयोगी एवं जनविरोधी कानून को समाप्त किया जाए तथा भूखंड के भाग पर भी मकान बनाने की अनुमति प्रदान की जाए जिससे जनता में यह संदेश पहुंचे की जनता के हित के प्रति आपकी सरकार चिंतित और संवेदनशील है और आम जनता का घर बनाने का स्वप्न भी अतिशीघ्र पूर्ण हो सके।
हार्दिक हार्दिक धन्यवाद