कोर्ट का फैसला : जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा
⚫ फरियादी के घर के सामने बैठकर पी रहा था शराब दे रहा था गालियां
⚫ ऐसा करने से मना करा किया तो फरियादी की पीठ पर मार दिया चाकू
हरमुद्दा
शाजापुर, 18 मई। घर के सामने न केवल शराब पी रहा था अपितु गालियां भी दे रहा था। जब फरियादी ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने चाकू से पीठ पर वार कर दिया, जिससे फरियादी जमीन पर गिर गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया, जहां पर न्यायाधीश ने 7 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 22 मई 2022 को शाम के करीब 07 बजे फरियादी रामनारायण परमार के घर के सामने शासकीय प्राथमिक स्कूल के पास नीम के पेड के नीचे आरोपी मोहन पिता रामचन्द्र मालवीय शराब पी रहा था और गालियां दे रहा था। जब फरियादी ने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की नियत से उसकी पीठ पर चाकू से वार किया। जिससे फरियादी की पीठ पर चोंट लगकर खून निकलने लगा। वह जमींन पर गिर गया। घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया मंडी पर की गई।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी मोहन पिता रामचन्द्र मालवीय उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम उचोद को धारा 307 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन ने की। साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व किया गया।