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कल आया नया निर्देश, लेकिन दिया नहीं समय: मुद्दा जिला पंचायत परिसीमन का

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हरमुद्दा
रतलाम, 1 जुलाई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला पंचायत के परिसीमन के लिए 22 जून को दिशा निर्देश दिए। उसके अनुसार ही कार्रवाई चल रही थी। तब ही 30 जून नए निर्देश आ गए, लेकिन कार्य करने का समय नही दिया।

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त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह ने 22 जून को निर्देश दिए।
ऐसे हो परिसीमन: दो से ढाई हजार हो जनसंख्या
निर्देश दिए कि नवीन ग्राम पंचायत गठन के लिए आर्दश जनसंख्या दो हजार से ढाई हजार होनी चाहिए। वर्ष 1019-2020 में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले जिले की ऐसी ग्राम पंचायत, जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो और उसमें दो या अधिक राजस्व ग्राम शामिल हो तो ऐसी ग्राम पंचायत का विभाजन किया जाए।
उस निर्देश के पालन में दिन रात कर कार्य पूरा कर दिया। इस निर्देश अनुसार नहीं के बराबर ग्राम पंचायत की बढ़ोत्तरी हो हुई थी।
नए निर्देश परिसीमन के : एक हजार हो जनसंख्या नवीन ग्राम पंचायत की
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव एसआर चौधरी ने 30 जून रविवार को नए निर्देश तो दिए लेकिन समय नहीं दिया। नए फरमान के तहत अब
भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्र ऐसे राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या एक हजार के आस-पास है, तो नवीन ग्राम पंचायत के रूप में परिसीमन किया जाए। नवीन ग्राम पंचायत बनाई जाए। यहां तक तो ठीक है लेकिन नए आदेश में यह भी निर्देश है कि शेष बिंदु और समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है।
पहले मिला था समय
“मुद्दे” की बात तो यह है कि 22 जून के आदेश में कार्य करने में ही आठ दिन लग गए। तब जाकर जिला पंचायत के परिसीमन की कार्रवाई पूरी हुई थी। जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या भी नहीं के बराबर ही बढ़ी। मगर अब तो ग्राम पंचायत की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी होगी। तो इतनी जल्दी कार्य कैसे संभव है, यह विचारणीय है।

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