स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं, लाइसेंस निरस्त
हरमुद्दा
रतलाम 01 जुलाई । लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास रतलाम द्वारा फर्म भेरूलाल सुमेरमल कर्णावत तंबाकू बाजार जावरा का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फर्म द्वारा पौध संरक्षण अधिनियम 1968 के नियम 1971 की धाराएं क्रमशः 10 (4), 15 (2), एवं 15 (1) का उल्लंघन पाए जाने पर दिए गए नोटिस के प्रति उत्तर में फर्म द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने पर कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 14 के तहत लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।