कोर्ट का फैसला : हत्या के दो आरोपी राकेश और रमेश को सुनाई को आजीवन कारावास की सजा

लाठियां से की थी मारपीट

5 साल पहले 2018 की घटना

हरमुद्दा
रतलाम, 22 सितंबर। लाठियां से पीट कर मौत के घाट उतारने वाले हत्या के दो आरोपियों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि 20 अप्रैल 2018 को दिनेश पिता भंवरलाल भील निवासी सिमलावदा को मारपीट में घायल होने से मृत्यु अवस्था में रतलाम लाया गया था। यहां पर सूचना कर्ता भेरूलाल खदेड़ा की सूचना पर आरोपी रमेश तथा राकेश व एक अन्य बाल अपचारी के विरुद्ध धारा 302 34 भादवि का प्रकरण पुलिस थाना बिलपांक में पंजीबद्ध किया गया था।

सिर और कनपट्टी पर आई थी लाठियां से चोट

अनुसंधान के दौरान यह आया था कि दिनांक 20 अप्रैल 2018 को शाम 6:00 बजे बिलपांक थाना अंतर्गत ग्राम सिमलावदा स्थित अंबे माता मंदिर के पास आरोपी  द्वारा मृतक दिनेश के साथ लाठी से मारपीट की गई थी जिससे उसके सिर व कनपट्टी व मुंह पर चोट आने से उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर राकेश और रमेश का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां पर न्यायालय में अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य एवं तर्कों को प्रस्तुत किया गया।

राकेश और रमेश को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा आरोपी राकेश पिता पन्नालाल निनामा निवासी ग्राम आमला थाना बडनगर जिला उज्जैन एवं आरोपी रमेश पिता कैलाश खदेड़ा निवासी बजरंगबली मंदिर के पास ग्राम सिमलावदा थाना बिलपांक जिला रतलाम को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।

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