विधानसभा निर्वाचन 2023 : तैयारी हुई पूरी, 21 अक्टूबर से प्राप्त किए जाएंगे अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र

तीन वाहन से अधिक मंजूर नहीं काफिले में

जिले में पांच स्थानों पर अभ्यर्थियों से लिए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र

50% राशि जमा करना अनिवार्य

हरमुद्दा
रतलाम 20 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में भी 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जिले में पांच स्थानों पर अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन लेने का समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक का रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्षकार ने बताया कि रतलाम जिले में जिन स्थानों पर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त की जाएंगे।

रतलाम ग्रामीण

⚫ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम ग्रामीण के न्यायालय कक्ष रतलाम में एसडीएम त्रिलोचन गौड नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे।

रतलाम शहर

⚫ इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 220 रतलाम शहर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम शहर के न्यायालय कक्ष कलेक्ट्रेट भवन में एसडीएम संजीव पाण्डे।

सैलाना

⚫ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 221 सैलाना के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के न्यायालय कक्ष में एसडीएम मनीष जैन।

जावरा

⚫ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 222 जावरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय कक्ष जावरा में एसडीएम अनिल भाना।

आलोट

⚫  विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय कक्ष आलोट में एसडीएम सुनील जायसवाल नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे।

तो उनके लिए 10 प्रस्तावक जरूरी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या मान्यता प्राप्त राज्य दल के उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए उसे निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा किसी पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निर्दलीय उम्मीदवार है तो ऐसे उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में आवश्यक है।

तीन वाहन से अधिक मंजूर नहीं काफिले में

नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान नामांकन फार्म जमा करते समय किसी भी उम्मीदवार के काफिले में उसके साथ आने वाले तीन वाहन रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक अनुज्ञेय हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति अनुज्ञेय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा के अंतर्गत एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतर चार नामांकन पत्र ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

50% राशि जमा करना अनिवार्य

अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र में अपनी सही-सही आयु का उल्लेख करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के अंतर्गत प्रतिभूति निक्षेप राशि 10 हजार रुपए निर्धारित है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवार को निश्चित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करना आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार एवं प्रस्तावक को प्रचलित अद्यतन फोटो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक होना अनिवार्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *