उपभोक्ता फोरम का फैसला : नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने सेवा कार्य में बरती लापरवाही, उपभोक्ता को ब्याज सहित राशि देने का आदेश
⚫ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध आदेश पारित
⚫ सर्विस सेंटर से हो गई थी गाड़ी चोरी
⚫ इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम पास करने से कर दिया था माना
⚫ उपभोक्ता फोरम में न्याय की लगाई गुहार
हरमुद्दा
रतलाम, 9 दिसंबर। उपभोक्ता द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को गाड़ी चोरी होने का क्लेम पास करने का आवेदन दिया तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उपभोक्ता द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगाई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेवा कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उपभोक्ता के मामले में ब्याज सहित राशि देने का फैसला दिया।
परिवादी मांगीलाल मेहता की ओर से एडवोकेट सुनील पारिख ने परिवाद प्रस्तुत कर माननीय के समक्ष यह आधार रखे थे कि परिवादी द्वारा पटेल मोटर्स रतलाम पर अपनी स्विफ्ट कार सर्विसिंग के लिए 3 जुलाई 2014 को रखी थी। पटेल मोटर्स द्वारा सर्विसिंग एवं अन्य कार्य के लिए 5 दिन का समय लगना बताया।
सर्विस सेंटर से चोरी हो गया वाहन
परिवादी अपना वाहन को 7 जुलाई 2014 को लेने गया तो पटेल मोटर्स के द्वारा सर्विसिंग में तीन-चार दिन और लगने की जानकारी देते हुए बाद में आने को कहा गया, परिवादी को पटेल मोटर्स द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2014 को फोन कर बुलाया और बताया कि परिवादी का उक्त वाहन 9 जुलाई 2014 वर्कशाप से दोपहर में संस्थान से चोरी हो गया है।
बीमा कंपनी को दी चोरी की सूचना
आवेदक ने चोरी की जानकारी दो दिन बाद देने पर पटेल मोटर्स के विरुद्ध रिपोर्ट कर बीमा कंपनी को सूचना दी। आवेदक ने संबंधित थाने एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दे कर वाहन राशि की मांग की। किंतु बीमा कंपनी द्वारा क्लेम इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आपराधिक न्यास भांग का आधार लेते हुए क्षतिपूर्ति से बचने के आशय से परिवादी के क्लेम को निरस्त किया।
सेवा कार्य में लापरवाही पर दिया आदेश
जिस पर परिवादी ने माननीय जिला उपभोक्ता फोरम रतलाम में परिवाद प्रस्तुत किया, एडवोकेट पारेख द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं दस्तावेजों के आधार पर माननीय फोरम ने पाया कि बीमा कंपनी ने क्लेम राशि देने में लापरवाही कर सेवा में कमी की है।
फोरम के अध्यक्ष और सदस्य ने दिया फैसला
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जिलापीठ द्वारा परिवादी मांगीलाल मेहता द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अनावेदक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध 3,33,429/- रुपए 6% वार्षिक ब्याज के साथ वह मानसिक त्रास के लिए राशि रुपए 10,000 /-एवं वाद व्यय राशि रुपए 2000/- साठ दिन में अदा करने का आदेश पारित किया। 60 दिवस में भुगतान न करने पर समस्त राशि पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज भी अदा करने के आदेश माननीय अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी एवं सदस्य जयमाला संघवी ने दिए। परिवादी की ओर से अभिभाषक सुनील पारिख एवं अंजना राणा ने पैरवी की।