वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे कोर्ट का निर्णय : दर्शित अपराध गंभीर प्रकृति का, दर्शन चोपड़ा का जमानत आवेदन निरस्त -

कोर्ट का निर्णय : दर्शित अपराध गंभीर प्रकृति का, दर्शन चोपड़ा का जमानत आवेदन निरस्त

बहुचर्चित पूर्वी चोपड़ा आत्महत्या का मामला

तीसरी मंजिल पर की थी पूर्वी चोपड़ा ने आत्महत्या

परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका

हरमुद्दा
रतलाम 11 दिसंबर। शास्त्री नगर स्थित मकान की तीसरी मंजिल पर 14 अक्टूबर को नव विवाहित पूर्वी चोपड़ा द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस मामले में पूर्वी के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई थी। पूर्वी चोपड़ा की आत्महत्या के मामले में नामजद उसके पति दर्शन चोपड़ा की जमानत का आवेदन न्यायालय द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।


आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन यह बताया गया कि उसे झूठा फसाया गया है। घटना के के समय पूर्वी मानसिक रूप से रूप से बीमार रहती थी। उसका उपचार मनोरोग विशेषज्ञ से चल रहा था । घटना के समय पूर्वी घर में अकेली थी। इस कारण उसने आत्महत्या कर ली ।

आरोपी की अपराध में सक्रिय भूमिका

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा विवेचना में मर्ग जांच एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में उसके पैर में चोट होना बताया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले की विवेचना अपूर्ण है। जिसमें आरोपी की अपराध में सक्रिय भूमिका पाई गई । इसी आधार पर पूर्वी के पति दर्शन चोपड़ा  को आरोपी बनाया गया है। न्यायालय ने माना कि आरोपीगण विवेचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।  दर्शित अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले की विवेचना अपूर्ण है। इस आधार पर आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी द्वारा की गई ।

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