फैसला : जहर खुरानी करने वाले आरोपी बाबू खान को 7 साल की सजा

घटना करीब 9 साल पहले की

यात्रा के दौरान बहुत सारा सामान था साथ में

रतलाम जीआरपी को भेजा अनुसंधान के लिए प्रकरण

हरमुद्दा
रतलाम, 2 फरवरी। ट्रेन में जहर खुरानी करने वाले आरोपी बाबू खान को तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा 7 वर्ष के कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि 17 अक्टूबर 2015 को फरियादी ललित द्वारा पुलिस जीआरपी रतलाम में यह रिपोर्ट लिखवाई कि वह 16 अक्टूबर 2015 को इंदौर से जयपुर आने वाली ट्रेन के लिए रवाना हुआ था, जिसका कोच नंबर S6 में रिजर्वेशन था। इंदौर से गाड़ी रवाना होने पर उसने अपना बैग सीट के नीचे रखा था जिसमें उसके कपड़े नगदी ,एटीएम कार्ड और उसकी पेंट की जेब में ₹1500 नगद और एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल था।

फरियादी हो गया उसके बाद बेहोश

इंदौर से गाड़ी चलाते समय एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी वह उसकी सीट पर आकर बैठ गया। रास्ते में बातचीत करते रहे जब ट्रेन रतलाम स्टेशन पहुंची तो उस व्यक्ति ने फरियादी को कहा चाय पीना है तब दोनों ट्रेन से नीचे उतर कर गए, जहाँ आरोपी ने पोहे और दो चाय ली तथा वापस आकर ट्रेन में बैठ गए। दोनों ने पोहे खाए चाय पी कुछ देर बाद फरियादी को उल्टी होने लगी तो आरोपी ने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसने एक टैबलेट पीसकर पानी के साथ फरियादी को पिला दी। इसके बाद ट्रेन रतलाम से रवाना हो गई और फरियादी अपनी सीट पर बेहोश हो गया।

होश आने पर जैसे तैसे पहुंचा घर

जब ट्रेन अजमेर पहुंची तो आरोपी फरियादी को ट्रेन से उतार कर रेलवे स्टेशन बाहर ले गया। आरोपी अस्पताल के पास ले जाकर फरियादी से कहा कि तेरी तबीयत खराब है। पैसे की आवश्यकता है। इसलिए तेरा एटीएम से पैसे निकालना है फरियादी ने एटीएम कार्ड के नंबर व्यक्ति को बताएं तो वह व्यक्ति फायदा को रैन बसेरे में छोड़कर चला गया फिर फरियादी को होश आने पर वह अपने जैसे तैसे अपने घर पहुंचा जहां से उसके परिवार वालों द्वारा उसे अस्पताल में एडमिट कराया पूर्ण होश आने पर पता चला कि आरोपी द्वारा फरियादी के जेब के रुपए मोबाइल फोन तथा एटीएम चोरी कर ले गया जिससे एटीएम द्वारा आरोपी ने कई बार में रुपए निकाल लिए।

रतलाम जीआरपी को भेजा अनुसंधान के लिए प्रकरण

जब रेनबसेरे पर आरोपी ने फरियादी को छोड़ा था तो उसने अपना नाम सीताराम पिता सबल राम कोटपूतली जिला जयपुर का लिखाया था। आरोपी फरियादी की चेक बुक आइसीआइसीआइ बैंक के तीन चेक भी फाड़ कर ले गया था फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट अजमेर थाने पर की जहां से घटनास्थल रतलाम का होने के कारण प्रकरण रतलाम जीआरपी को अनुसंधान हेतु भेजा गया था आरोपी के विरुद्ध धारा 328, 379 भादवी में प्रकरण दर्ज किया गया था जिसका अनुसंधान जीआरपी रतलाम द्वारा पूर्ण कर आरोपी बाबू खान को गिरफ्तार किया गया था। ओर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा के न्यायालय में आरोपी का विचारण हुआ जहां पर अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य एवं तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए जहां पर न्यायालय द्वारा आरोपी बाबू खान पिता भूरे खान आयु 57 वर्ष निवासी ग्राम रुणीजा सुवासरा जिला मंदसौर को धारा 394 तथा 328 भादवी में दोष सिद्ध पाए हुए 7-7 वर्ष का कारावास एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।

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