मंडल की सख्ती : परीक्षा में मोबाइल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, केंद्रअध्यक्ष भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, मिला तो 10 साल की सजा

5 और 6 फरवरी से शुरू हो रही है दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं

किसी के भी पास मोबाइल मिला  तो परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत उसे 10 साल की सजा

पिछले साल मोबाइल के कारण ही प्रश्न पत्र हुए बहू प्रसारित

हरमुद्दा
भोपाल 3 फरवरी। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा को लेकर इस बार काफी सख्त नजर आ रहा है मंडल द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 05 व 06 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस साल बोर्ड परीक्षा में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षाओं के दौरान मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां तक की परीक्षा केंद्र अध्यक्ष भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे किसी को भी किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। यदि मोबाइल मिला तो 10 साल की सजा का प्रावधान है। 

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की ओर से 10वीं व 12वीं के प्रश्नपत्र बहुप्रसारित होने से बचाने के लिए इस बार काफी सख्ती बरती जा रही है। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत उसे 10 साल की सजा  होगी।

बाहर रखी जाएगी लोहे की पेटी

केंद्रों के बाहर लोहे की पेटी रखी जाएगी। इसमें मोबाइल को जमा करना होगा। परीक्षा केंद्रों से माशिमं को सूचना देने या परीक्षा की निगरानी करने के लिए मोबाइल के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसमें लैंडलाइन फोन के उपयोग के साथ-साथ पोर्टल तैयार किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। इसमें ईमेल के माध्यम से मंडल की पूरी कंट्रोलिंग होगी। साथ ही आफलाइन प्रक्रिया को बंद कर आनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

पिछले साल भी थे प्रतिबंधित मगर स्टाफ वाले ले गए थे मोबाइल

मंडल के अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल बोर्ड परीक्षा का प्रश्नपत्र बहुप्रसारित होने के कारणों की जांच करने पर मोबाइल को सबसे बड़ा कारण माना गया। पुलिस थाना से प्रश्नपत्र परीक्षा कक्ष तक पहुंचने के दौरान मोबाइल से फोटो खींचकर इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित किया गया था। हालांकि पहले भी मोबाइल परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित था, लेकिन फिर भी केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और स्टाफ लेकर जाते थे। बस विद्यार्थियों के लिए सख्ती बरती जाती थी।

मिला मोबाइल तो 10 साल की सजा

प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। मोबाइल पाए जाने पर दस साल की सजा होगी।

केडी त्रिपाठी, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल

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