नगरीय प्रशासन की कार्रवाई : रतलाम नगर निगम आयुक्त निलंबित
⚫ मुद्दा राजीव गांधी सिविक सेंटर के 22 प्लाट की रजिस्ट्री सहित अन्य अनियमितता का
⚫ 9 मार्च को हुए बजट चर्चा सम्मेलन में प्रस्ताव हुआ था पारित
⚫ मई में होने वाले हैं सेवानिवृत्त, उसके पहले बड़ी कार्रवाई
हरमुद्दा
भोपाल/रतलाम 12 मार्च। रतलाम के सिविक सेंटर में 22 प्लॉट की रजिस्ट्री एमआईसी अथवा परिषद से अनुमति प्राप्त किए बिना करवा दी गई भारी अनियमितताओं के चलते रतलाम नगर पालिक निगम आयुक्त अखिलेश गहरवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इस सम्बंध में मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने के उप सचिव हर्षल पंचोली द्वारा हस्ताक्षरित आदेश जारी किया है। निलंबित निगम आयुक्त गहरवार मई माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्त के पहले उनके खिलाफ राज्य शासन ने अनियमित्ता मामले में बड़ा एक्शन लिया।
कूट रचित तरीके से हुई रजिस्ट्री
संचालनालय के जांच प्रतिवेदन के अनुसार रतलाम में सिविल सेंटर के 22 प्लॉट की रजिस्ट्री विभिन्न व्यक्तियों के नाम करवा दी गई थी। इस संबंध में एमआईसी या परिषद से सक्षम अनुमति भी नहीं ली गई। रजिस्ट्री की कार्यवाही अधिकारियों एवं खरीददारों के मध्य कूटरचित तरीके से रजिस्ट्री होना दिखती है।
जांच प्रतिवेदन में कई गंभीर अनियमितता
जांच प्रतिवेदन में कई गंभीर अनियमितताएं भी प्रदर्शित होती है। उप सचिव हर्षल पंचोली मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सोमवार 11 मार्च को आदेश जारी करते हुए तुरंत प्रभाव से नगर पालिक निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में गहरवाल का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन रहेगा। निलंबन की अवधि के दौरान नियमन अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी रहेगी।