मिल गई पुलिस को सफलता : बजरंग दल नेता कपिल राठौर हत्याकांड में 10 साल से फरार 20 हजार के इनामी आरोपी मुतल्लीफ को पुलिस ने किया गिरफ्तार
⚫ कपिल राठौर और उसके नौकर पुखराज की हुई थी हत्या
⚫ छोटे भाई विक्रम राठौर को गोली मार कर किया था गंभीर घायल
⚫ शहर में रही तनाव की स्थिति, लगाना पड़ा कर्फ्यू
⚫ पूर्व में गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों को मिली है सजा
⚫ एक हुआ था बरी
हरमुद्दा
रतलाम, 10 मई। शहर के बहु चर्चित कपिल राठौर हत्याकांड में 10 साल से फरार चल रहे 20 हजार रुपए के इनामी आरोपी अब्दुल मुतल्लीफ को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर थाना स्टेशन रोड रतलाम में अपराध क्र.588/2014 धारा 302, 307, 34 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज है। इस प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया गया। हत्याकांड के चलते शहर में तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी और कर्फ्यू लगाना पड़ा था। करीब 6 वर्ष पूर्व हुए फैसले में प्रकरण के 9 आरोपियों में से 7 को सजा सुनाई। एक को बरी किया गया है, जबकि एक फरार था।
पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाखा व नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार बांरगे के मागर्दशन में थाना स्टेशन रोड व सायबर सेल रतलाम की टीम ने 10 साल से फरार चल रहे आरोपी अब्दुल मुतल्लीफ पिता इस्माईल खान निवासी शैरानीपुरा को कडी मेहनत से गिरफ्तार किया।
यह हुआ था घटनाक्रम
घटना 27 सितंबर 2014 की है। मृतक बजरंग दल नेता एवं पूर्व जिला संयोजक कपिल राठौर निवासी धीरजशाह नगर रतलाम की रोडवेज बस स्टैण्ड के पास स्थित राठौर रेस्टोरेन्ट दुकान थी, जहां पर दिन में करीब 2.15 बजे 4 से 5 अज्ञात बदमाश आए। दुकान में बैठे कपिल राठौर, विक्रम राठौर, पुखराज पालीवाल व नारायण मईडा पर प्राणघातक हमला करते हुए पिस्टलों से फायर किए। पुखराज के सिर पर छुर्री से वार कर कपिल राठौर व उसके नौकर पुखराज की हत्या कर दी और छोटे भाई विक्रम को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
शहर में रही तनाव की स्थिति, लगाना पड़ा कर्फ्यू
जिसके कारण शहर में कई दिनों तक तनाव की स्थिति निर्मित रही और पुलिस व प्रशासन को शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इस हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहे आरोपी अब्दुल मुतल्लीफ पिता इस्माईल खान निवासी शैरानीपुरा की गिरफ्तारी पर पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा 20,000 (बीस हजार) रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था। मुखबीर की सूचना पर 10 मई को आरोपी अब्दुल मुतल्लीफ को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार 7 आरोपियों को न्यायालय द्वारा सजा से दंडित किया गया। मुतल्लीफ फरार चल रहा था।
न्यायाधीश ने सुनाई थी सजा 7 को
न्यायाधीश तरुणसिंह ने 6 जुलाई 2018 को आरोपी मुसैफ, नासिर, हैदर व रिजवान को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड, हत्या का षड्यंत्र रचने के पर याह्या खान व जाहिद को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मूसा खान को साक्ष्य छिपाने के लिए पांच साल कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। साक्ष्य के अभाव में आरोपी सैफुल्ला को बरी कर दिया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक दिनेश कुमार भोजक थाना प्रभारी स्टेशन रोड, उप निरीक्षक अमित शर्मा प्रभारी सायबर सेल, सहायक उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा, प्रधान आरक्षक राहुल जाट, हिमांशु यादव, मनमोहन शर्मा, लक्ष्मीनारायण सूर्यवंशी, हिम्मत सिंह, निलेश पाठक, मनोज पांडे, महेंद्र फतरोड, विपुल भावसार, मयंक व्यास, तुषार सिसोदिया, अभिषेक पाठक, प्रतिभा परिहार, राकेश निनामा, प्रशांत की सराहनीय भूमिका रही।