उपभोक्ता के पक्ष में फैसला : उपभोक्ता फोरम ने दिया बिजली कंपनी के खिलाफ फैसला
⚫ उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति तथा व वाद व्यय की दें राशि
⚫ मीटर खराब होने के लिए सीसीबी एडजेस्टमेंट राशि वसूल न करें
⚫ कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ मीटर खराब
⚫ कंपनी ने कहा नया मीटर लगाए उसकी मांग रहे थे राशि
हरमुद्दा
रतलाम, 24 मई। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बिजली उपभोक्ता (परिवादी) द्वारा मीटर खराब होने के मामले में बिजली कंपनी के खिलाफ पेश किए गए परिवाद पर सुनवाई हुई। बिजली कंपनी को आदेशित किया है कि वह उपभोक्ता से मीटर खराब होने के लिए सीसीबी एडजेस्टमेंट राशि वसूल न करें, यदि राशि वसूली गई है तो उसे वापस करें। साथ ही कंपनी उपभोक्ता को आर्थिक व मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के लिए दस हजार तथा परिवाद व्यय के दो हजार रुपए भी अदा करें। फैसला फोरम के अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी व सदस्य जयमाला संघवी ने सुनाया।
मामला यह है कि परिवादी मोहम्मद अलताफ पिता अब्दुल बसर निवासी राजेंद्र नगर हाट रोड घर पर एक कमरे में किराना दुकान चलाते है। क्षेत्र में सुभाष नगर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। ओवर ब्रिज निर्माण के लिए शासन ने अन्य लोगों के साथ ही उनके मकान की भूमि भी अधिग्रहित की है तथा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया है। ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने उनका बिजली मीटर हटाकर खुले में लगा दिया था।
बिजली कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ मीटर खराब
कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही से मीटर खराब हो गया था, जिसका खामियाजा उपभोक्ता से वसूल किया जा रहा था। इस पर मोहम्मद अलताफ ने अपने अभिभाषक इमरान कुरैशी के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश किया था।
परिवाद में बताई वस्तु स्थिति
परिवाद में बताया गया था कि 20 नवंबर 2023 को जब उपभोक्ता अक्टूबर माह का बिजली बिल जमा करने कार्यालय गए तो बिजली कंपनी ने पहले उनसे सीसीबी एडकस्टमेंट वाली राशि 4130 रुपए जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने लिखित में आवेदन देकर जबरण वसूल की जा रही सीसीबी एडजेस्टमेंट की राशि वसूल नहीं करने का निवेदन किया था। साथ ही 12 दिसंबर 2023 को कंपनी को सूचना पत्र भी भेजा था, परंतु कंपनी ने सूचना-पत्र का पालन नहीं किया तथा नौ जनवरी 2024 को उनका बिजली कनेक्शन काट दिया था। इससे उपभोक्ता व उसके परिवार को मानसिक त्रास कारित हुआ था।
उपभोक्ता के पक्ष में दिया फैसला
प्रकरण की सुनवाई के दौरान कंपनी की तरफ से बताया गया कि मीटर खराब होने पर नया मीटर लगाया गया था, उसकी कीमत की मांग करते हुए कनेक्शन काटा था। वहीं परिवादी की तरफ से फोरम को बताया गया कि कर्मचारियों की लापरवाही से मीटर खराब हुआ है, क्योंकि मीटर खुले में उलटा लटका दिया गया था। फोरम के अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी व सदस्य जयमाला संघवी ने सुनवाई के बाद उपओक्ता के पक्ष में फैसला दिया।