कोर्ट का फैसला : एक ही परिवार के चार लोगों, पिता, दो पुत्र एवं एक पुत्री को आजीवन कारावास की सजा
⚫ जमीन विवाद में हुई थी हत्या
⚫ गोपालपुरा में 2021 में हुआ था मामला
⚫ शुरुआत में खेत से भैंस हटाने के बाद पर हुई गाली गलौज
⚫ आरोपियों में पैर, छाती, मुंह पर फेक बड़े-बड़े पत्थर
हरमुद्दा
रतलाम, 12 जुलाई। जमीन विवाद में हुई हत्या के प्रकरण में न्यायाधीश ने एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। सजा पाने वालों में एक पिता, दो पुत्र और एक पुत्री शामिल है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि 13 मार्च 2021 को फरियादिया रामी बाई द्वारा थाना सरवन पर इस आशय की रिपोर्ट की थी कि वह ग्राम गोपालपुरा में रहकर खेती मजदूरी करती है। उसके काका ससुर विश्राम से खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था उक्त दिनांक को शाम लगभग 6 बजे वह और उसका पति खेत पर घास काट रहे थे। पास के खेत में काका ससुर और आरोपी विश्राम अपनी भैंस चरा रहा था। विश्राम का लड़का मुकेश और लड़की कन्या दोनों खेत में गेहूं इकट्ठा कर रहे थे। तभी विश्राम की भैंस फरियादी के खेत में आकर गेहूं खाने लगी, तो फरियादिया के पति हरीश द्वारा विश्राम को भैंस हटाने को कहा तो विश्राम, हरीश से गाली गलौज करने लगा। तभी अन्य आरोपी मुकेश व कन्या भी दौड़कर आए और हरीश के साथ गाली गलौज करने लगे आवाज सुनकर विश्राम का अन्य पुत्र साधूलाल भी घर से दौड़कर आया। गाली गलौज करने लगा।
हरीश की हो गई मौत
सभी आरोपियों ने मिलकर फरियादिया के पति को नीचे गिराकर उसके पैर, छाती तथा मुंह पर बड़े-बड़े पत्थरों से मारपीट की जिससे मृतक के दोनों पैर टूट गए तथा मुंह फट गया।गंभीर चोटें आई थी घटना में मारपीट के दौरान आरोपियों द्वारा फरियादिया रामी बाई के साथ भी मारपीट की थी। आरोपियों द्वारा चोट पहुंचाने के परिणाम स्वरूप हरीश की मृत्यु हो गई थी।
न्यायालय में प्रस्तुत किया अभियोग पत्र
फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना सरवन पर अपराध क्रमांक 65 / 21 पर धारा 302 एवम 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
14 साक्षियो के न्यायालय में करवाए कथन
प्रकरण का विचारण द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां पर किया गया, जहां पर अभियोजन द्वारा 14 साक्षियो के कथन न्यायालय में करवाए गए थे विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी साधुलाल उर्फ साधु पिता विश्राम आयु 27 वर्ष, मुकेश पिता विश्राम आयु 22 वर्ष, विश्राम पिता जीव आयु 60 वर्ष तथा विश्राम की पुत्री कन्या पिता विश्राम आयु 30 वर्ष सभी निवासी ग्राम गोपालपुर थाना सरवन को 302 के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 1200-1200 अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।